गृह विभाग के आदेश के अनुसार, ग्रेजुएट हेड कांस्टेबल और 7 साल से अधिक अनुभव वाले पुलिस कर्मी जिन्होंने अपराध जांच पाठ्यक्रम पूरा किया है, उन्हें मामलों की जांच करने की अनुमति दी जाएगी. इससे 45,000 से अधिक हेड कांस्टेबल और 25,000 से अधिक पुलिस नायक अब मामलों की जांच कर सकेंगे.
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