एक अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण के अनुरोध संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया. न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) भावना पांडेय की अदालत ने आरोपियों के परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत नहीं होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुछ दिशानिर्देशों को सामने रखने के लिए और समय मांगे जाने के बाद याचिका पर फैसला टाल दिया. याचिका पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में ‘रिसेप्शनिस्ट' के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी. आरोपी जेल में हैं और मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.
ये भी पढ़ें-
- कंझावला केस : अंजलि की दोस्त निधि पर उसके पड़ोसी ने लगाया धमकी देने का आरोप
- ग्रेटर नोएडा: कार से कुचले जाने के बाद बीटेक छात्रा की होनी है सर्जरी, आप ऐसे कर सकते हैं मदद
- कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ खान फिर गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
from NDTV India - Pramukh khabrein https://ift.tt/lqkLJ53
No comments:
Post a Comment